हाईकोर्ट का निर्देश- चिदंबरम के लिए जेल में बोतलबंद पानी और मच्छरों से बचाव का इंतजाम करें

आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। वे 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस सुरेश कैत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि चिदंबरम के लिए जेल में साफ कमरा, बोतलबंद पानी और मच्छरों से बचाव के इंतजाम किए जाएं। उन्हें घर का खाना देने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम स्वस्थ हैं। उन्हें एम्स में भर्ती होने की जरूरत नहीं है।


पिछली सुनवाई में वकील ने कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम क्रोहन्स बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में पाचन नली में जलन, पेट दर्द, डायरिया और वजन कम होने जैसी समस्या होती है। ऐसे में चिदंबरम को एम्स में भर्ती कराया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स के निदेशक को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। यह रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई।


चिदंबरम के स्वास्थ्य की नियमित जांच के निर्देश


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़कर कोर्ट को सुनाई। मेहता ने कहा- रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री को स्टराइल माहौल में या अस्पताल में रखने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने जेल अधिकारियों को उनके नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं।


जेल से दो बार एम्स जा चुके हैं चिदंबरम


28 अक्टूबर को पेट दर्द में शिकायत करने और तबियत बिगड़ने के बाद चिदंबरम को एम्स ले जाया गया था। डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद उन्हें कोई गंभीर परेशानी नहीं होने की बात कही थी। इससे पहले चिदंबरम को 5 अक्टूबर को भी पेट दर्द की शिकायत के बाद एम्स लाया गया था। आमतौर पर तिहाड़ के कैदियों को जांच के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है।


आईएनएक्स केस: वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी



  • आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।

  • इसके बाद सीबीआई ने आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। करीब 15 दिन सीबीआई हिरासत में रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को विशेष अदालत ने 5 सितंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से वे तिहाड़ में बंद हैं।